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तीन तलाक धर्म का मूल हिस्सा है या नहीं होगी समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट

तीन तलाक धर्म का मूल हिस्सा है या नहीं होगी समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान बेंच ने ट्रिपल तलाक के मसले पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो बहु-विवाह के मसले पर सुनवाई नहीं करेगा। वो इस बात की पड़ताल करेगा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिमों के धर्म की स्वतंत्रता के तहत आता है कि नहीं। सुनवाई कर रहे जजों में चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस जोसेफ कुरियन, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

Updated : 11 May 2017 12:00 AM GMT
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