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बाबरी केस: आडवाणी समेत 13 नेताओं पर चलेगा आपराधिक मुकदमा

बाबरी केस: आडवाणी समेत 13 नेताओं पर चलेगा आपराधिक मुकदमा
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*File Photo

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई को सभी चौदह आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को फिर से लगाने की अनुमति दे दी है । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ रायबरेली की कोर्ट में चल रहे सभी मामले लखनऊ ट्रांसफर करने का आदेश दिया है । कोर्ट ने कहा है कि दो महीने में सारे मामले लखनऊ ट्रांसफर हो जाएं और ट्रायल शुरू हो जाए । सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि दो साल में ट्रायल पूरा करें और मामले की रोजाना सुनवाई करें तथा सुनवाई करने वाले जज का तबादला नहीं किया जाए ।

जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस पीसी घोष की बेंच ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को संवैधानिक छूट देते हुए आदेश दिया कि उनके खिलाफ मामला तब तक नहीं चलाया जाए जब तक वे राज्यपाल के पद पर हैं । सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। कोर्ट ने चार सप्ताह के अंदर इन सभी आरोपियों के खिलाफ साजिश की धाराएं लगाने का आदेश दिया ।
आपको बता दें कि पिछले छह अप्रैल को अयोध्या में बहुचर्चित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सभी चौदह आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने की धाराएं हटा दी गई​ हैं। हम चाहते हैं कि उन धाराओं को फिर से लगाया जाए। सीबीआई ने कहा कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है । सीबीआई और सीआईडी ने अलग-अलग जांच की लेकिन किसी में आपराधिक साजिश रचने की धाराएं नहीं लगाई गई।

आपको बता दें कि जस्टिस​ नरीमन ने छह मार्च को ही संकेत दे दिया था कि बीजेपी और 13 हिंदू नेताओं के खिलाफ दोबारा सुनवाई हो सकती है । सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ ट्रायल में हो रही देरी पर चिंता जताई थी।
लखनऊ वाले मामले में बीजेपी और संघ परिवार के बड़े नेताओं के ऊपर से साज़िश की धारा हटाई जा चुकी थी जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लखनऊ का मामला ढांचा गिराए जाने से जुड़ा है जबकि रायबरेली का मामला भीड़ को उकसाने का है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से रायबरेली के मामले भी लखनऊ ट्रांसफर हो जाएंगे ।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था । हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किया था ।

लखनऊ वाले मामले में अब तक 195 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं जबकि करीब आठ सौ गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं । रायबरेली वाले मामले में 57 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं जबकि एक सौ पांच गवाहों के बयान दर्ज होने हैं । आडवाणी, जोशी और छह अन्य नेताओं के खिलाफ रायबरेली की कोर्ट में ही भड़काऊ भाषण देने के मामले चल रहे हैं ।

आपको बता दें कि सीबीआई की याचिका के साथ महाफिज-मस्जिद-वा-मकाबिर के अध्यक्ष हाजी महबूब अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी । इस मामले में वकील नीरज किशन कौल ने सीबीआई की ओर से जबकि केके वेणुगोपाल ने बीजेपी नेताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश की थीं ।


Updated : 19 April 2017 12:00 AM GMT
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