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सहारा ग्रुप की एंबी वैली की नीलामी के आदेश, सुब्रत रॉय 28 को पेश हों: सुप्रीम कोर्ट

सहारा ग्रुप की एंबी वैली की नीलामी के आदेश, सुब्रत रॉय 28 को पेश हों: सुप्रीम कोर्ट
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*File Photo

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा तय समय पर सुप्रीम कोर्ट में रकम जमा न करने पर एंबी वैली की नीलामी के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब आप कोर्ट में पेश होंगे तब हम ये तय करेंगे कि आपको बेल देनी है या वापस जेल भेजना है । सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है । ऑफिशियल लिक्विडेटर नीलामी प्रक्रिया को शुरू करेगा। आपको बता दें कि सहारा समूह ने एंबी वैली की कीमत 34 हजार करोड़ रुपए लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के यूएस के प्लाज़ा होटल को ख़रीदने की बात कहकर कोर्ट में 750 करोड़ रुपए न जमा कराने पर एमजी होल्डिंग्स कंपनी के पावर ऑफ अटार्नी प्रकाश स्वामी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है । कोर्ट ने प्रकाश स्वामी को देश छोड़ने पर रोक लगाई और उन्हें भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया । पिछले छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को चेतावनी दी थी कि अब उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है । उन्हें पहले बहुत समय दिया जा चुका है । अगर तय समय पर 5092.46 करोड़ रुपए जमा नहीं किए गए तो एंबी वैली को नीलाम कर दिया जाएगा । हम 13 अप्रैल की समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे। सहारा समूह ने कोर्ट से आग्रह किया था कि संपत्ति बेचने की प्रक्रिया चल रही है। पैसे जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 17 अप्रैल तक 5092.46 रुपये नहीं जमा कराए गए तो एंबी वैली को बेच दिया जाएगा । सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि ये पैसे सहारा सेबी-सहारा अकाउंट में जमा नहीं किए जाएंगे बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी कंपनी एमजी कैपिटल को लंदन के न्यूयॉर्क होटल खरीदने के लिए साढ़े सात सौ करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दे दी । पिछले 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पेरोल अवधि बढ़ा दी थी और सहारा समूह को आदेश दिया था कि वो 13 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये जमा करें । सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की इस अर्जी को खारिज कर दिया था कि उसे रकम चुकाने के लिए छह माह का समय दिया जाए ।
सहारा समूह ने 15 संपत्तियों की सूची कोर्ट को सौंपी थी जो बेचने के लायक हैं । इस पर सेबी ने कहा कि सूची में जो दो संपत्तियां दी गई हैं उन्हें बेचने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं बिके । अब सहारा को खुद ही इसे ई-ऑक्शन के जरिये बेचने की इजाजत दी जाए । तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सहारा इसे बेचे, इसे आप ही ( सेबी ) ही बेचिए ।
एमिकस क्युरी शेखर नफड़े ने कहा था कि सेबी का जमीन बेचने का अनुभव संतोषजनक नहीं रहा । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचकर 17 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई भी संपत्ति सर्किल रेट के 90 फीसदी से कम पर नहीं बेच सकते । सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर सहारा समूह 10 अप्रैल तक 5092.46 करोड़ रुपये की रकम का अधिकांश जमा कर देता है तो कोर्ट उन्हें संपत्ति बेचने की मियाद बढ़ाने की अनुमति दे सकती है ।

आपको बता दें कि छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की प्रमुख संपत्ति एंबी वैली को अटैच करने का आदेश दिया था । मुंबई के समीप लोनावाला में स्थित एंबी वैली 39 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति बतायी जाती है । सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से उन संपत्तियों की सूची मांगी थी जिन पर कोई कर्ज या मुकदमा नहीं हो और जिनपर बाजार में नीलामी के लिए बोली लगाई जा सके । इसी आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 संपत्तियों की सूची कोर्ट को सौंपी थी।

Updated : 17 April 2017 12:00 AM GMT
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