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अब चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों देनी होगी फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर सक्रिय खातों की जानकारी

अब चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों देनी होगी फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर सक्रिय खातों की जानकारी
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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने नया आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अब फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर सक्रिय खातों की भी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग के परामर्श से केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नामांकन की संशोधित नियमावली में कई प्रकार के नामांकन फॉर्म में कुछ सवालों को जोड़ा है।

इनमें प्रत्याशियों से सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता की जानकारी भी देना जरूरी कर दिया है। मंत्रालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत निर्वाचन नियमावली 1961 में संशोधन किया है। प्रत्याशियों के लिए जोड़े गए नए सवालों में लाभ के पद पर कभी तैनात रहने एवं आपराधिक या वित्तीय आपराधिक मामलों आदि की जानकारी देने की अनिवार्यता को शामिल कर दिया है।

मंत्रालय द्वारा नए नियमों को लागू करने की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसके तहत निवार्चन नियमावली 1961 के तहत प्रत्याशी द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 26 में सोशल मीडिया संबंधी जानकारी का कॉलम जोड़ा गया है।

इसमें प्रत्याशियों को अपने टेलीफोन नंबर तथा ईमेल आईडी के अलावा अधिकतम 3 सोशल मीडिया अकांउटों की जानकारी बतानी होगी। इसमें ट्विटर हैंडल, फेसबुक आईडी एवं इंस्टाग्राम या कोई अन्य सोशल मीडिया अकांउट की आईडी दी जा सकेगी।

फॉर्म 26 में ही प्रत्याशी को अपनी और पत्नी की आय के स्रोतों का भी खुलासा करना होगा। नामांकन के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 2ए में 8 सवाल जोड़े गए है।

इनमें प्रत्याशियों को राज्य या केन्द्र सरकार में लाभ के पद पर तैनाती होने पर इसकी विस्तत जानकारी देनी होगी। साथ ही प्रत्याशी को यह भी जानकारी बतानी होगी कि क्या कभी किसी कोर्ट में उसके खिलाफ दिवालिया होने का आरोप लगा था, यदि हां तो वह इससे कब आरोपमुक्त हुए? यह भी जानकारी बतानी होगी।

Updated : 10 April 2017 12:00 AM GMT
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