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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 2 हफ्तों के लिए टली सुनवाई

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 2 हफ्तों के लिए टली सुनवाई
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है।

आडवाणी के वकील के के वेणुगोपाल की अदालत में अनुपस्थिति की वजह से गुरुवार को की सुनवाई को टालना पड़ा है। जस्टिस पीसी चंद्र घोष और जस्टिस आरएफ नरिमन की खंडपीठ ने कहा कि 6 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से लिखित हलफनामा दायर करने को कहा है।

आपको बता दें कि आडवाणी, जोशी, भारती के अलावा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम एवं राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह सहित भाजपा और विश्व हिन्दु परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

इस याचिका पर इससे पहले 6 मार्च की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ लगे आरोप हटाने के आदेश का परीक्षण करने का विकल्प खुला रखा था। उच्चतम न्यायालय ने विध्वंस मामले की सुनवाई में देरी पर भी चिंता जताई थी।


Updated : 23 March 2017 12:00 AM GMT
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