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केंद्र सरकार कि पहल पर लोकसभा में 245 कानूनों को रद्द करने वाले दो विधेयक पारित

केंद्र सरकार कि पहल पर लोकसभा में 245 कानूनों को रद्द करने वाले दो विधेयक पारित
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नई दिल्ली।लोकसभा ने मंगलवार को 158 वर्ष पुराने 245 गैरजरूरी व अप्रभावी कानूनों को रद्द करने वाले दो विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें कलकत्ता पायलट एक्ट-1859 और राष्ट्रद्रोही बैठक एक्ट-1911 जैसे कानून भी शामिल हैं जिनको रद्द करने के लिए दो विधेयक सदन में पारित किए गए।

लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2017 और निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 को चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उक्त दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुराने और कई अप्रासंगिक पूर्व-स्वतंत्रता कानून जो "औपनिवेशिक विरासत का दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा थे" उन्हें निरस्त करने का एक प्रगतिशील कदम उठाया गया है जो सरकार के सुधार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि कुछ पुराने कानून जैसे हैकने कैरिज एक्ट 1879 जो हैकनी गाड़ियों के संचालन को नियंत्रिक करने के लिए बनाया गया था, ड्रामेटिक परफार्मेंस एक्ट 1876 जो कि थियेटर के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों की रोकथाम के लिए बनाया गया था, उन्हें समाप्त करने का फैसला किया गया है। कानून मंत्री ने कई पुराने कानूनों का जिक्र करते हुए कहाकि आज के वक्त में ये कानून अप्रासंगिक हैं।

Updated : 20 Dec 2017 12:00 AM GMT
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