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कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले आरक्षक के खिलाफ 308 के तहत मामला दर्ज

कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले आरक्षक के खिलाफ 308 के तहत मामला दर्ज
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छिंदवाड़ा। सांसद कमलनाथ पर बंदूक तानने के मामले में पुलिस ने रविवार को आरोपी आरक्षक रत्नेश पवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले घटना के बाद एसपी ने आरोपी आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया था। जांच में सामने आया है कि आरक्षक रत्नेश मेनिया का मरीज है।

गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को छिंदवाड़ा से दिल्ली लौटते समय शिकारपुर हवाई पट्टी पर सांसद कमलनाथ पर आरक्षक रत्नेश पवार ने लोडेड बंदूक तान दी थी। घटना के बाद हवाई पट्टी पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए थे। तुरंत मौके पर मौजूद दूसरे सुरक्षाकर्मियों ने आरक्षक से बंदूक छिनकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। घटना के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हडक़ंप मचा गया था। घटना के तुरंत बाद एसपी ने आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरक्षक रत्नेश पवार मेनिया (उन्माद) का मरीज है। रविवार को आरक्षक रत्नेश पवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इस धारा में तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कमलनाथ पर बंदूक तानने के मामले में छिंदवाड़ा एसपी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी का नेतृत्व सीएसपी शिवेश सिंह करेंगे। वहीं दूसरी ओर आरक्षक की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। उसे फंसाया जा रहा है।

Updated : 17 Dec 2017 12:00 AM GMT
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