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नए वाहनों पर अगले माह से फास्ट टैग अनिवार्य

नए वाहनों पर अगले माह से फास्ट टैग अनिवार्य
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नई दिल्ली/विशेष प्रतिनिधि। नेशनल हाइवे पर अब टोल के कारण लोगों का समय बर्वाद नहीं होगा। दिसम्बर से सड़क पर आने वाले सभी निजी-व्यावसायिक नए वाहनों में फास्टटैग लगा होगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक दिसंबर 2017 से ब्रिकी होने वाले वाहनों की विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे हाइवे में वाहनों की रफ्तार में 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2019 तक 80 फीसदी वाहनों को फास्ट टैग युक्त करने का है।

नए आदेश के अनुसार एक दिसंबर से शो रूम से निकलने वाले वाहन फास्ट टैग युक्त होंगे। फास्ट टैग से टोल प्लाजा पर लगे इलेक्ट्रिानिक टोल सिस्टम (ईटीसी) से वाहनों के बिना रूके टैक्स का भुगतान आॅटोमैटिक हो जाएगा। इससे वाहनों की औसत रफ्तार में 30 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फायदा टोल पर लगने वाले जाम से मुक्ति का होगा। अभी टोल में टैक्स कटाने के लिए वाहनों की भीड़ लग जाती है। इससे ज्यादा चलने वाले हाइवे में टोल देने में वाहनों को एक घंटा तक रूकना पड़ता है। जिससे ईधन खर्च और प्रदूषण बढ़ता है। यह काम इसलिए जल्द हो रहा है, क्योंकि केन्द्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी फास्टटैग प्रणाली तेजी से बढ़ाने को लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए थे। लिहाजा, मंत्रालय ने गुरुवार को वाहनों के विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में उल्लेख है कि एक दिसंबर 2017 से जो वाहन ब्रिकी किए जाएंगे, उनके विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग लगा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अधिकृत डीलर को फास्ट टैग लगाना होगा। इसके पश्चात ही वाहन शो रूम से बाहर जाएगा। एक दिसंबर को खरीदे गए वाहनों को टैक्स का भुगतान करने के लिए टोल प्लाजा पर कतार में खड़ा नहीं रहना होगा। मंत्रालय द्वारा देश के सभी टोल में इसकी तैयारी कर ली गई है। एनएचएआई ने सभी 400 टोल प्लाजा पर एक लेन फास्ट टैग के लिए आरक्षित कर दिया है। टोल प्लाजा पर शेष लेन को फास्ट टैग समर्पित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि पुराने वालों पर फास्ट टैग लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। फास्ट टैग मोबाइल एप पर उपलब्ध है, इसके अलावा चुनिंदा बैंक भी फास्ट टैग बेच रहे हैं।

Updated : 3 Nov 2017 12:00 AM GMT
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