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लखनऊ : जीसीआरजी मेडिकल कॉलेज के 150 छात्रों का दाखिला हुआ रद्द

लखनऊ : जीसीआरजी मेडिकल कॉलेज के 150 छात्रों का दाखिला हुआ रद्द
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के लखनऊ के जीसीआरजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंस के 150 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को मुआवजे के तौर पर दस दस लाख रुपए देने और दाखिले के लिए ली गई फीस लौटाने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से दाखिला लेने के लिए मेडिकल कॉलेज पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना आठ हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसके आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज को दाखिला लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर हाईकोर्ट कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज को छात्रों का दाखिला लेने की अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट को न्यायिक अनुशासन के उल्लंघन का दोषी पाया|

Updated : 23 Nov 2017 12:00 AM GMT
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