Home > Archived > जम्मू : पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय जाने की सलाह

जम्मू : पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय जाने की सलाह

जम्मू : पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय जाने की सलाह
X

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो अपनी शिकायत विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विधि मंत्रालय के पास करें ।

याचिका में पाकिस्तान को लेकर फारुक अब्दुल्ला के हाल ही में दिए गए बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी का आदेश देने की मांग की गई थी। याचिका में फारुक अब्दुल्ला के पासपोर्ट जब्त करके एनआईए और आईबी से जांच करवाने की भी याचिका में मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि फारुक अब्दुल्ला को दो बार मुख्यमंत्री भारत की जनता ने बनाया है, उनकी राष्ट्रीयता भारतीय है| लेकिन वो गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं। हाइकोर्ट में उन्हें याचिका इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि खुद सरकार ने उनके इस बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब वो वोट हिंदुस्तान की जनता से मांगते हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ इतना प्रेम क्यों?

फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखीं, वो इतना कमजोर नहीं है कि अपने कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर भारत का कब्जा होने देगा। इससे पहले अब्दुल्ला ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का बताया था। अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले के उरी सेक्टर में एक जनसभा में बोला था कि हम कब तक कहते रहेंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है।

Updated : 21 Nov 2017 12:00 AM GMT
Next Story
Top