चिट फंड घोटाले में निजी कंपनी के चेयरमैन, एमडी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज
नई दिल्ली। एक चिट फंड कंपनी के चेयरमैन व मैैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला स्थित बैरुईपुर एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। गौरतलब है कि यह कंपनी कोलकाता व राज्य के अन्य जगहों पर कार्य कर रही थी। कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 409 व प्राइज चिट व मुद्रा प्रसार योजना अधिनियम 1978 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। हालांकि इस मामले में अनुसंधान अभी जारी है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में दाखिल सुप्रीम की याचिका संख्या-401-2013 में कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के तहत सीबीआई ने 14 नवंबर 2014 को मामला दर्ज किया था। उस वक्त मामले में आईपीसी की धारा 406 व 420 लगाई गई थी। आरोप में कहा गया था कि कंपनी ने विभिन्न जगहों में अपनी शाखा खोलकर लोगों को ज्यादा राशि की वापसी का भरोसा देती थी। लेकिन पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद वह अपनी शाखा वहां बंद कर देती थी। इस तरह कंपनी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी।