आधार कार्ड लिंकिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार

आधार कार्ड लिंकिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार
X

नई दिल्ली। सोमवार को ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल को लताड़ लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून को चुनौती नहीं दे सकती। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंकिंग की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

न्यायाधीश एके सिकरी व अशोक भूषण की खंडपीठ ने आधार कार्ड के विवाद पर कहा कि संसद की ओर से पारित कानून को राज्य सरकार चुनौती नहीं दे सकती। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि आधार कार्ड के मामले की समीक्षा की जरूरत है।

खंडपीठ ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस प्रावधान को चुनौती देना चाहती हैं तो वह निजी हैसियत से याचिका दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि देश का नागरिक किसी कानून के खिलाफ याचिका दर्ज करा सकता है लेकिन राज्य सरकार नहीं। इसलिए ममता बनर्जी खुद याचिका दाखिल करें।

आधार कार्ड से संबंधित कानून में चर्चा है कि बिना इसके सरकारी जनकल्याण की योजना का फायदा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक करवाने के मामले में नोटिस भेजकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट के निर्देश से महमत होते हुए राज्य सरकार ने अपने आवेदन में सुधार कर लिया है।

Next Story