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साध्वी प्रज्ञा को जमानत देने पर एनआईए को आपत्ति नहीं

साध्वी प्रज्ञा को जमानत देने पर एनआईए को आपत्ति नहीं
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मुंबई|
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि यदि अदालत आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि यह मामला सख्त मकोका के प्रावधान लागू करने लायक नहीं है।

न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फलसानीकर जोशी की खंडपीठ साध्वी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। साध्वी ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ यह अपील की है। सिंह ने कहा, 'इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने इस आधार पर मकोका लागू किया था कि आरोपी व्यक्ति अन्य विस्फोटों में भी शामिल थे और इसलिए वे एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा हैं। हालांकि, एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपी व्यक्ति केवल मालेगांव विस्फोट में शामिल थे और इसलिए उन पर मकोका लागू नहीं होता।

अनिल सिंह ने कहा, एनआईए द्वारा इसकी जांच शुरू करने से पहले भी कई मुख्य गवाह अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपने बयानों में झूठी चीजें कहने के लिए एटीएस द्वारा बाध्य किया गया था। इन सभी पर विचार करते हुए एनआईए को साध्वी को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।'

Updated : 20 Jan 2017 12:00 AM GMT
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