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हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला

हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला
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हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला

मुंबई | हाजी अली दरगाह में मजार तक महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-धेरे की खंडपीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ जून को फैसला सुरक्षित रखा था। हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बॉम्‍बे हाईकोर्ट आज दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा और फैसला संभव है। 2012 से मजार के पास महिलाओं की एंट्री पर रोक लगी है। गौर हो कि जकिया सोमन और नूरजहां नियाज की ओर से 2014 में बॉम्‍बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता नूरजहां नियाज तथा जकिया सोमन और एनजीओ भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1865 से 2012 के बीच सूफी संत सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी के मजार तक महिलाओं को जाने की अनुमति थी। लेकिन बाद में रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दरगाह के मुख्य स्थल पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती दी गई थी।

गौर हो कि दरगाह के भीतरी हिस्से में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अभियान चला चुकी हैं। उन्होंने दरगाह में प्रवेश करने की नाकाम कोशिश भी की थी।

Updated : 28 Jun 2016 12:00 AM GMT
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