आरटीआई से जुड़े मामले में सोनिया को ताजा नोटिस

आरटीआई से जुड़े मामले में सोनिया को ताजा नोटिस
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आरटीआई से जुड़े मामले में सोनिया को ताजा नोटिस


नई दिल्ली। पारदर्शिता पैनल के निर्णय दिये जाने के बावजूद आरटीआई का जवाब न देने पर केन्द्रीय सूचना आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ताजा नोटिस जारी कर उन्हें पूर्ण पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है।
सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, श्रीधर आचार्युलू और सुधीर भार्गव की पूर्ण पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

आर.टी.आई. कार्यकर्त्ता आर.के. जैन ने फरवरी, 2014 में कांग्रेस से आरटीआई अर्जी दाखिल जानकारी मांगी थी लेकिन इसका जवाब नहीं आने पर उन्होंने इस संबंध में बाद में सी.आई.सी. में शिकायत की। जैन का कहना है कि आयोग की पूर्ण पीठ कांग्रेस सहित अन्य राष्ट्रीय दलों- भाजपा, भाकपा, माकपा,राकांपा और बसपा को आरटीआई कानून के तहत जवाबदेह बना चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस को उन्हें जानकारी देनी चाहिये।

वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्त, 2014 को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल शिकायत पर तेजी से और छह महीने की अवधि में विचार किया जाना जाहिये। फैसले को आधार बनाकर जैन ने रजिस्ट्रार के खिलाफ आयोग में शिकायत की। जैन ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रजिस्ट्रार एमके शर्मा ने आयोग के द्वारा कोई तारीख तय नहीं की।

सूचना देने से मना करना या पूरी जानकारी नहीं देना आर.टी.आई. कानून के तहत अपराध है। जिसमें सार्वजनिक प्राधिकार के जन-सूचना अधिकारी पर उस दिन से 250 रूपये प्रति दिन का जुर्माना लगाने का प्रावधान है जिस दिन सूचना दी जानी थी। यह जुर्माना अंतत: सूचना दिए जाने की तारीख तक लगने का प्रावधान है।

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