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अपनी संपत्तियों का ब्योरा बंद लिफाफे में बैंकों को दें माल्या: सुप्रीम कोर्ट

अपनी संपत्तियों का ब्योरा बंद लिफाफे में बैंकों को दें माल्या: सुप्रीम कोर्ट
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अपनी संपत्तियों का ब्योरा बंद लिफाफे में बैंकों को दें माल्या: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को निर्देश दिया कि वह भारत और विदेश में अपनी तथा अपने परिजनों की संपत्तियों का ब्योरा एक बंद लिफाफे में बैंकों को प्रदान करें।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंगलूरु स्थित रिण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के समक्ष बकाये की वसूली से जुड़ी बैंकों की अर्जी पर दो महीने के भीतर फैसला किया जाए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की ओर से किए गए इस ऐतराज को मानने से इनकार कर दिया कि उनकी एनआरआई पत्नी और बच्चों की संपत्तियों के बारे में बैंकों को नहीं बताया जा सकता।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या भारत में न्याय से भागने वाला एक भगोड़ा है। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या उस धनराशि का खुलासा नहीं करना चाहते जिसे उनकी ओर से जमा करने की संभावना है, ताकि बैंकों की अपनी बकाया राशि का निपटारा करने की अपनी सही भावना को दिखा सकें।

Updated : 26 April 2016 12:00 AM GMT
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