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अब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स

अब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स
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अब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर नहीं देना होगा सर्विस टैक्स

मुंबई | वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक संस्थानों को शानदार तोहफा देते हुए उन्‍हें सर्विस टैक्‍स से छूट प्रदान की है। अब व्यावसायिक संस्थानों को कुछ सरकारी सेवाओं के लिए सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा।

ये राहत उन सर्विसेज पर मिलेगी, जो सरकार या लोकल अथॉरिटी देती है। जिसमें कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही जन्‍म या मृत्‍यु प्रमाण पत्र पर भी कोई सर्विस टैक्‍स नहीं लगेगा। इसके अलावा टेलिकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2016 के पहले मिले स्‍पेक्‍ट्रम के लिए उन्‍हें सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।

खबर के मुताबिक ऐसी रजिस्ट्रेशन सर्विस जिनके लिए सालाना 5 हजार रुपये देने होते हैं, उनके लिए सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। वित्त विधेयक 2016 में सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2016 से ऐसे व्यावसायिक संस्थान जिनका सालाना टर्नओवर 10 लाख या उससे ज्यादा है, उनके लिए 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना अनिवार्य हो गया है। जिन सेवाओं के लिए छूट दी गई है उनमें पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट शामिल है।

Updated : 15 April 2016 12:00 AM GMT
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