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नये स्थानों पर होलिका दहन की अनुमति नहीं दें: जिलाधिकारी

मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी शान्ति समिति की बैठक समय से करायें

आगरा। कलेक्ट्रेट सभागार में होली पर्व मनाये जाने के सम्बन्ध में बैठक कर जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार ने निर्देश दिये कि होली पर्व को लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में परम्परागत रूप से मनायें और होलिका दहन जिन स्थानों पर गत वर्षों से प्रतिवर्ष हो रहा उन्ही स्थानों पर सम्पन्न कराया जाये, यदि किसी स्थान पर संशय की स्थिति है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रकरण का निस्तारण करायें। उन्होंने कहा कि लेखपाल तथा रोजगार सेवकों से क्षेत्र का फीड बैक जरूर लें, क्योंकि उन्हें क्षेत्र की प्रत्येक स्थिति की जानकारी होती है। सभी उपजिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र में सांय 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक गश्त जरूर करें। होली के दिन डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा, यदि किसी ने डीजे बजाया तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सामान्य रूप से भी रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबन्ध लगायें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि बिना हेल्मेट पहने, बिना नम्बर प्लेट तथा मोटर साइकिलों पर तीन सवारी बैठकर चलने वालों की सख्त चैकिंग की जाये।
उन्होंने असलाहों की दुकानों की चैकिंग, खाद्य पदार्थों की चैकिंग, होटलों की चैकिंग निरन्तर शुरू की जाये। बैठक में अपर जिलाधिकारी(नगर) राजेश कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान, अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) अतुलसिंह (प्रो0) अरूण कुमार, एसपी.सिटी, एसपी ट्रेफिक, एसपी देहात, अपर नगर मजिस्ट्रेट सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, उपनियन्त्रक नागरिक सुरक्षा अशोक गौतम, विद्युत, जल संस्थान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

Updated : 6 March 2016 12:00 AM GMT
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