Home > Archived > जेएनयू मामला: आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

जेएनयू मामला: आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत

जेएनयू मामला: आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत
X

नई दिल्ली | देशद्रोह मामले में आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को पटियाला हाउस कोर्ट ने छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दोनों की बीते 23 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी। अदालत ने दोनों को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। दोनों को मुचलका राशि अलग-अलग जमा कराने होंगे।

इस मामले में 11 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद उमर और अनिर्बान गायब हो गए थे। उमर और अनिर्बान पर 9 फरवरी को जेएनयू में हुए उस विवादित कार्यक्रम को आयोजित करने का आरोप है जिसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। बाद में उमर और अनिर्बान ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। पांच दिन रिमांड पर रखने के बाद इन्हें बीते एक मार्च को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

पुलिस ने पिछले 20 फरवरी को उमर, अनिर्बान और तीन अन्य छात्रों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। मामला जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रविरोधी नारेबाजी को लेकर दर्ज किया गया था। गौर हो कि जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के मामले में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

Updated : 18 March 2016 12:00 AM GMT
Next Story
Top