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तेज अवाज में डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई

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परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया आदेश


ग्वालियर। परीक्षा का सीजन प्रारंभ होते ही जिला प्रशासन ने परीक्षाओं के दौरान शोरगुल के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग प्रतिबंध लगा दिया है। जो लोग ऐसा करेंगे, उनके खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश डॉ. संजय गोयल ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीबीएसई, एमपी बोर्ड, कॉलेज आदि परीक्षाओं के मद्देनजर यह दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कहीं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा हो तो उसकी सूचना संबंधित एसडीएम और पुलिस थाना को दी जाए।

वाट्सएप पर भी कर सकते हैं शिकायत
परीक्षाओं के दौरान अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत मोबाइल फोन से वाट्सएप के जरिए जिलाधीश से भी फोन नम्बर 94069-32033 पर की जा सकती है।

Updated : 25 Feb 2016 12:00 AM GMT
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