मुख्यमंत्री युवा अभियंता कांट्रेक्टर योजना, 810 अभियंताओं ने लिया प्रशिक्षण

भोपाल। मुख्यमंत्री युवा अभियंता कांट्रेक्टर योजना में प्रदेश में अभी तक 810 अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 284 कांट्रेक्टर सी क्लास में पंजीयन करवाकर 2 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

योजना में प्रशिक्षण प्राप्त अभियंता से पंजीयन शुल्क 10 हजार रुपए के स्थान पर 2,000 रुपये एवं सुरक्षा जमा राशि के रूप में 2 लाख के स्थान पर 25 हजार रुपए की राशि ली जाती है। योजना में पंजीयित ठेकेदारों को विशिष्ट पहचान दी जाती है। उन्हें तीन वर्ष के लिये ली जाने वाली अर्नेस्ट मनी बिड सिक्युरिटी में भी 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों के ठेकेदारी क्षेत्र में युवा अभियंताओं को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा अभियंता कांट्रेक्टर योजना प्रारंभ की गई है। योजना में अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त 500 युवा अभियंता को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो माह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

शासकीय निर्माणाधीन बहु-उद्देश्यीय परियोजना-स्थल पर ले जाकर वास्तविक निर्माण की तकनीक बतायी जाती है। एक माह की अकादमिक प्रशिक्षण के दौरान 5000 रुपये प्रतिमाह एवं प्रशिक्षण के दौरान 7000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन देने के दिनांक से अभियांत्रिकी में डिग्री लेने का वर्ष 2003 के पहले का नहीं होना चाहिये।

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