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आशीष चतुर्वेदी 1000 के जमानती वारंट पर तलब

आशीष चतुर्वेदी 1000 के जमानती वारंट पर तलब
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न्यायालय के समन्स नहीं लेता आरटीआई कार्यकर्ता


ग्वालियर।
पीएमटी फर्जीवाड़े में राहुल यादव सहित अन्य कुछ आरोपियों के विरुद्ध झांसी रोड थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा न्यायालय से जारी समन्स नहीं लिए जाते हैं और न ही वह न्यायालय में गवाही के लिए आ रहा है। शुक्रवार को गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने आशीष चतुर्वेदी को 1000 रुपये के जमानती वारंट पर 13 जनवरी 2017 को न्यायालय में तलब किया है।

शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश सतीष चन्द्र शर्मा के न्यायालय में हुई न्यायालयीन कार्रवाई में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. जी.एस.पटेल, एक अन्य साक्षी एन.एम.श्रीवास्तव एवं आशीष चतुर्वेदी को गवाही के लिए पहुंचना था। एन.एम चतुर्वेदी को समंस जारी हुआ, लेकिन वह गवाही के लिए नहीं पहुंचे। इसी प्रकार डॉ. जी.एस.पटेल का पत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में होने के कारण ग्वालियर खण्डपीठ में उपस्थित नहीं हो पाने की बात कही। वहीं आशीष चतुर्वेदी की उपस्थिति को लेकर झांसी रोड थाना पुलिस की ओर से बताया गया कि आशीष को हर बार समंस भेजे जाते है। वह समंस स्वीकार नहीं करता। समंस देखकर ही वह घर के अंदर घुस जाता है। इसी प्रकार उसके परिजन भी समंस नहीं लेते हैं। इस बार भी आशीष को देने के लिए तीन बार समंस भेजा गया, लेकिन स्वीकार नहीं करने के कारण वापस आ गया।

गवाही के लिए न्यायालय आने से बच रहे आशीष को न्यायालय ने एक हजार रुपये के जमानती वारंट के साथ अगली पेशी में 13 जनवरी 2016 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

Updated : 17 Dec 2016 12:00 AM GMT
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