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सिर्फ कल तक ही पेट्रोल पंप पर चलेगा 500 का पुराना नोट

सिर्फ कल तक ही पेट्रोल पंप पर चलेगा 500 का पुराना नोट
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नई दिल्ली। पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपये के पुराने नोट अब दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे, पहले यह समयसीमा 15 दिसंबर तक थी। सरकार ने समयसीमा घटाकर दो दिसंबर कर दी।

सरकार ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने और हवाईअड्डों पर विमान यात्रा के टिकट खरीदने के लिये 500 रुपये के पुराने नोट दो दिसंबर तक ही स्वीकार किये जायेंगे। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसंबर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा हवाईअड्डों की खिड़की पर हवाई यात्रा के लिये भी तीन दिसंबर से पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसंबर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इससे पहले सरकार ने कहा था कि दो दिसंबर तक 500 और 1,000 रुपये के नोट से टोल भुगतान हो सकेगा। तीन दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के नोट ही स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन अब इस योजना को त्याग दिया गया है। दो दिसंबर के बाद टोल भुगतान में 500, 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सरकार ने गत आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट अमान्य कर दिये थे। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिये और फिर बढ़ाकर 24 नवंबर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हुये कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, ईंधन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिये केवल 500 रुपये के पुराने नोट इस्तेमाल किया जा सकेंगे।

ताजा अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिये टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपये के नोट 15 दिसंबर तक स्वीकार किये जायेंगे लेकिन पेट्रोल पंप और हवाईअड्डों से हवाई टिकट खरीदने के लिये तीन दिसंबर से इन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। तीन दिसंबर 2016 से आपको यदि हवाईअड्डे पर विमान यात्रा का टिकट खरीदना है, पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदना है अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल का भुगतान करना है तो यह काम केवल नये नोट से भुगतान करके ही किया जा सकेगा। बैंकों के डेबिट, क्रेडिट कार्ड पहले की तरह इस्तेमाल किये जा सकेंगे।

सरकार ने इन सुविधाओं में पुराने नोट का इस्तेमाल करते हुये कालेधन को निकाले जाने की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कदम उठाया है। 1000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से चलने बंद हो गए थे। इन्‍हें केवल बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस के अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है। पुराने नोटों के इस्तेमाल के लिए मिली छूट की किसी भी श्रेणी में 1000 का नोट अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Updated : 1 Dec 2016 12:00 AM GMT
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