उच्चतम न्यायालय का सम-विषम योजना पर जल्द सुनवाई से इंकार

उच्चतम न्यायालय का सम-विषम योजना पर जल्द सुनवाई से इंकार
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया हैI साथ ही याचिकाकर्ता से कई सवाल किये हैं I
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर ने याचिका करने वाले वकील बी. बद्रीनाथ से कहा कि आखिर यह याचिका इतनी देर से क्यों दायर की गई ? प्रदूषण की वजह से लोगों की मौत हो रही है और आप इस योजना को चुनौती दे रहे हैं I खराब हालात की वजह से न्यायाधीश भी कार पूलिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट है और याचिकाकर्ता अखबार में अपना नाम छपवाना चाहता है।
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम सब को मिलकर सहयोग करना होगा। अगर कोई कमी होगी तो न्यायालय सरकार को निर्देश जारी करेगा। फिलहाल याचिका पर जल्द सुनवाई की कोई वजह नहीं है।
जानकारी हो कि याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह योजना असंवैधानिक है। इससे जनता के अधिकारों का हनन तो होता ही है I साथ ही जनता को परेशानियों को सामना भी करना पड़ रहा है। अगर कार से प्रदूषण हो रहा है तो फिर पेट्रोल कार पर पाबंदी क्यों नहीं लगायी गई ?

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