आयुक्त ने किया पटवारी को निलंबित

मुरैना | आयुक्त चंबल संभाग द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच में दोषी पाए गए ग्राम किर्रायच के हलका 47 के पटवारी पूरन ङ्क्षसह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसील न्यायालय अम्बाह के प्रकरण क्र. 3/2000-2001/अ-19 में पारित आदेश 25.12.2000 के द्वारा अंतराम मेंहतर निवासी ग्राम कुकथरी को ग्राम किर्रायच तहसील अम्बाह स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2591/3 रकवा 1.00 हैक्टर का पट्टा स्वीकृत किया गया था। अंतराम मेंहतर की मृत्यु उपरांत उनके वैध वारिस प्रथम उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी मेंहतर एवं उनके पुत्र प्रकाश, महेश एवं मुकेश के नाम समान भाग पर नामांतरण नियमानुसार स्वीकृत होना था, किन्तु मौजा पटवारी द्वारा कूटरचित कार्यवाही कर वर्तमान में मृतक की जीवित पत्नी श्रीमती मुन्नी मेंहतर को फोत दर्ज कर संपूर्ण रकवा का नामांतरण तीनों पुत्रों क्रमश: प्रकाश,महेश एवं मुकेश के नाम स्वीकृत कराने की प्रवृष्टि प्रमाणित कराई गई। निश्चित ही पटवारी द्वारा इस प्रकार के अन्य अवैधानिक कृत्य राजस्व अभिलेख में एवं नामांतरण प्रक्रिया आदि में किये गए होंगे, जिसकी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त कृत्य के लिए मोजा पटवारी पूरन ङ्क्षसह सखवार, पटवारी हल्का 47 किर्रायच तहसील अम्बाह को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंवन अवधि में पूरन ङ्क्षसह सखवार पटवारी हल्का 47 का मुख्यालय तहसील कार्यालय पोरसा रखा जाता है। श्री सखवार पटवारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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