मुरैना | पत्नी को दहेज के लिये प्रताडि़त करने की मंशा से आए दिन मारपीट करने वाले पति ने एक दिन उसे मिट्टी का तेल डालकर जला डाला जिससे उसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी। पत्नी लक्ष्मी की हत्या के आरोप में बड़ोखर निवासी महेश पुत्र रामसिंह यादव को जिला सत्र न्यायाधीश आरके गुप्ता ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक महेन्द्र कुलश्रेष्ठ ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक महेश यादव पुत्र रामसिंह यादव 35 वर्ष निवासी बड़ोखर थाना सिविल लाइन मुरैना 28 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी को दहेज के लिये प्रताडि़त करते हुए मारपीट करता था। 27 अप्रैल 2013 को महेश ने लक्ष्मी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया तथा आग लगा दी। लक्ष्मी गंभीर रूप से जलकर घायल हो गयी उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मृत्यु से पूर्व लक्ष्मी ने एक कथन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के समक्ष दर्ज कराया तथा दूसरा कथन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के साक्ष्य लोक अभियोजक श्री कुलश्रेष्ठ ने न्यायालय के समक्ष रखे। जिला सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने मृतका के मृत्यु से पूर्व दिये गये बयानों को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए आरोपी पति महेश को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसके साथ ही धारा 498ए के तहत दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी को 1 वर्ष की सजा एवं 1 हजार रुपए का जुर्माना किया।
हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास
Updated : 2015-03-14T05:30:00+05:30
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