थाना प्रभारी व बैंक प्रबंधक को समन जारी
मामला स्मैक तस्करी का
ग्वालियर । स्मैक रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वसीम उर्फ पप्पू के आवेदन को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश अजीत सिंह ने उरई के थाना प्रभारी , बैंक प्रबंधक व पत्रकार को समन जारी करने का आदेश दिया है। गुरूवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने सभी संबंधितों को 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। छह मार्च 2014 को ग्वालियर से गए क्राइम ब्रांच के दल ने उरई जिला जालौन से पप्पू उर्फ वसीम को स्मैक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया और ग्वालियर उठाकर ले आई। आज हुई सुनवाई में आरोपी के अभिभाषक ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए संबंधित थाने के प्रभारी को न्यायालय में तलब करने की मांग की ताकि रोजनामचा से यह पता चल सके कि क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करने से पहले उन्हें अवगत कराया था या नहीं। आरोपी के अभिभाषक ने न्यायालय को बताया कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आरोपी के एटीएम से दो बार में बीस हजार रुपए निकाले। और अगले दिन उन्हें अखबार के माध्यम से पता चला कि स्मैक तस्कर को धर दबोचा गया है। इस पर न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को समन जारी करने का आदेश दिया है ताकि वह इस तथ्य की पुष्टि कर सके कि उस दिन आरोपी के बैंक खाते से कितने पैसे निकाले गए और किस समय निकाले गए। वहीं समाचार देने वाले पत्रकार को भी साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।