देशभर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 3 मई से
नई दिल्ली। मोबाइल उपभोक्ता तीन मई से देशभर में कहीं भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत उपभोक्ताओं को अपना ऑपरेटर बदलने की सुविधा मिलती है, जबकि उनका मोबाइल नंबर कायम रहता है।
इसके लिए भारतीय दूरंसचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एमएनपी के नियमों में संशोधन किया है। फिलहाल उपभोक्ताओं को उनके दूरसंचार सर्कल में ही मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की अनुमति है। ज्यादातर मामलों में यह राज्य तक सीमित रहता है।
आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर दिल्ली से चेन्नई हो जाता है तो वह अपनी पसंद से कोई भी ऑपरेटर चुन सकता है, जबकि उसका पुराना दिल्ली वाला नंबर कायम रहेगा। ट्राई की तरफ से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि दूरसंचार एमएनपी नियमन, 2009 में संशोधन किया गया है।
इसकी बदौलत तीन मई, 2015 से देशभर में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने (डॉट) ने तीन नवंबर, 2014 को एमएनपी लाइसेंस करार में संशोधन जारी किया था। तब कहा गया था कि देशभर में एमएनपी का कार्यान्वयन लाइसेंस में संशोधन की तारीख के छह माह के भीतर होगा।