शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने आज अपने सामूहिक दुष्कर्म के एक अहम फैसले में राजू एवं गब्बर सिंह निवासी मगरौनी आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व अलग-अलग धाराओं में तीन हजार, सात हजार और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया हैं। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगी शासन की ओर से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक स्वरूप नारायण भान ने की। अभियोजन की कहानी के अनुसार 11 एवं 12 जुलाई 2014 की दरम्यानी रात्रि को अभियोक्त्री अपनी छत पर सो रही थी साथ उसका भाई वृन्दावन व भाभी पिस्तावाई भी सो रही थी और अभियोक्त्री के पिता खेत पर गए थे तभी रात्रि करीब एक बजे उसकी छत पर अभियुक्त गब्बर सिंह गुर्जर, राजू आये और अभियोक्त्री का मुंह पर दुपट्टा बांधकर नीचे कमरे में ले गए और उसे धमकाते हुए बोले की यदि तूं चिल्लाई तो तेरे भाई व पिता को जान से मारने की धमकी दे दी। घटना की रिपोर्ट बालिका के परिजनों द्वारा नरवर थाने में दर्ज कराई गई जिस पर से पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 450 भादवि की धारा 3/4 लैगिक अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर से विद्वान न्यायाधीश ने आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया हैं।
सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Updated : 2015-11-19T05:30:00+05:30
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