प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिल्ली में 8 जनवरी से

नई दिल्ली। पत्नी की हत्या के प्रयास और घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना कर रहे आप विधायक व पूर्व कानूनंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक द्वारका अदालत ने सोमनाथ भारती की जमानात याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपये के बांड भरने को कहा गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा था कि यदि सोमनाथ भारती को जमानत मिली, तो वे अपने प्रभाव से जांच को प्रभावित कर सकते है। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण-पश्चिम) दीपेन्द्र पाठक ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते है। पुलिस की जांच जारी है।
जानकारी हो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 29 सितंबर को सोमनाथ भारती ने द्वारका नार्थ थाने में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत और फिर गत रविवार से न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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