इतालवी मरीन को तीन माह और इटली में रहने की अनुमति

इतालवी मरीन को तीन माह और इटली में रहने की अनुमति
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दिल्ली। भारतीय मछुआरों के हत्या के आरोपी इतालवी मरीन मासिमिलियानो लातेर ने स्वास्थय सुधार के लिए अपने देश इटली में प्रवास के लिए तीन माह का विस्तार मांगा था। जिसे उच्चत्तम न्यायालय सु मान लिया है । शीर्ष अदालत ने लातेर के संबंध में फैसला सुनाते हुए इटली में प्रवास के लिए तीन माह का विस्तार दे दिया है । गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मासिमिलियानो लातोरे की इटली में प्रवास की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी अपील को बीते सोमवार को दूसरी पीठ को भेज दिया था । लातोरे ने स्वास्थ्य आधार पर इटली में अपने प्रवास की अवधि में विस्तार की अपील की । भारत के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमने पूर्व में कुछ आपत्तियां और कुछ टिप्पणियां की थीं। ऐसे में हमारे लिए इस अपील पर सुनवाई करना उचित नहीं है। इस मामले में कुछ और घटनाक्रम जुड़ने का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इसे अन्य पीठ के समक्ष रखा जाए। पीठ पांच जनवरी को लातोरे के दिल के आपरेशन का जिक्र कर रही थी। मामले की सुनवाई बुधवार के लिए तय करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इससे पूर्व एक मौके पर, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन में कुल मिलाकर इसी प्रकार की राहत देने की बात कही गयी थी। उस आवेदन पर सुनवाई करते हुए हमने कुछ टिप्पणियां की थीं। पीठ ने कहा कि पूर्व में आवेदन पर की गयी टिप्पणियों को देखते हुए हमारे लिए इस पर सुनवाई करना उचित नहीं है और हम इसे परसों सुनवाई के लिए अन्य पीठ को भेजते हैं। मछुआरों की हत्या मामले में आरोपों का सामना कर रहे लातोरे ने सात जनवरी को उच्चतम न्यायालय में आवेदन दाखिल कर इटली में अपने प्रवास की अवधि को इस आधार पर बढ़ाए जाने की अपील की थी कि उसका पांच जनवरी को दिल का आपरेशन हुआ है। लातोरे तथा उसके साथी साल्वातोरे गिरोन पर आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी 2012 को केरल तट के समीप ‘एनरिका लेक्सी’ जहाज से गोली चलाकर कथित रूप से दो भारतीय मछुआरों की हत्या की थी।

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