पंचायत चुनावः रैली, जुलूस, आम सभा की लेनी होगी पूर्वानुमति

ग्वालियर। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैया राजा टी ने कहा कि जिले में प्रतिबंधात्मक कानून लागू हो जाने के बाद निर्धारित स्थलों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर सभा, नुक्कड़ सभा आयोजन तथा अभ्यर्थियों को रैली, जुलूस अथवा वाहन में ध्वनि विस्तारण यंत्रों की अनुमतियां आवश्यक रूप से रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी होगी तथा उसकी सूचना संबंधित थाने में भी दी जाना आवश्यक होगी। यह अनुमतियां मतदान दिवस समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक के लिए होंगी। अभ्यर्थी को रैली, जुलूस आमसभा, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाओं के आयोजन हेतु अपने अनुभाग के एसडीएम से लिखित में अनुमति लेना होगी। यह अनुमति मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक के लिये मान्य होगी।
तीन वाहन का ही उपयोग कर सकेंगे
जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ईलैया राजा टी ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं, साथ ही अभ्यर्थी को केवल तीन वाहन उपयोग करने का आदेश दिया है। नामांकन भरने के समय रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र के केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं । रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ अपने एक प्रस्तावक एवं एक अभिभाषक सहित केवल 3 व्यक्तियों को ही ला सकते हैं ।
एक ने भी नहीं भरा नामांकन
पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल करने के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा। जबकि सौ से अधिक लोगों ने नामांकन पत्र खरीदें। उल्लेखनीय है कि कुल चालीस केन्द्रों पर नामांकन पत्र वितरित किए जा रहे हैं।
* किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजन जुलूस, रैली ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाले जाएंगे जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व से लागू हो।
* जुलूस निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना दी जाना आवश्यक होगा।
* आयोजकों को इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि जुलूस, रैली एवं सभा के कारण सामान्य यातायात बाधित न हो।
* रैली, जुलूस एवं सभाओं आदि में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर, झण्डियां एवं प्रचार सामग्रियां लगाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
* जुलूस, रैली में शामिल लोगों को ऐसी सामग्री लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिनको लेकर चलने पर उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके।
* प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उसके समर्थकों द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।