उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कोयला घोटाले के आरोपियों को कथित रूप से बचाने के सिलसिले में उन्हें पद से हटाने तथा उनके खिलाफ एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए रंजीत सिन्हा को 10 दिन का समय दिया। उनके मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की ता​रीख निर्धारित की गई है। गौर हो कि याचिका में सिन्हा को पद से हटाने या जांच कराने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि हाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा पर आरोप लगा था कि वह कोयला घोटाला से जुडे आंगुतकों से अपने घर पर मिलते थे। आंगुतको से मिलने के बारे में कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा यह गंभीर आरोप है, एक सरकारी अधिकारी इस तरह आरोपो से नहीं मिला सकता। इन आरोपों की मेरिट को लेकर हलफनामा दाखिल करने के प्रति सिन्हा की अनिच्छा पर कड़ी आपत्ति करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में दायर अर्जी पर जवाब देने के लिये नोटिस जारी किया। इस उन्हें पद से हटाने का केन्द्र सरकार को निर्देश देने और अपने अधिकारों का कथित रूप से दुरूपयोग करने के मामले में उनके खिलाफ जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि प्रकथन गंभीर है और सीबीआई निदेशक यह नहीं कह सकते कि वह हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे। न्यायालय ने कहा कि इन आरोपों का जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

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