आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को चार वर्ष की सजा,100 करोड़ का जुर्माना

बंगलुरु। बंगलुरु की विशेष अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष कैद के साथ 100 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जयललिता को अब मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश जॉन माइकल डी कुन्हा ने आज सुनवाई के बाद यह फैसले सुनाया। न्यायालय द्वारा सजा के बाद अब जे जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा।
चूंकि जयललिता के समर्थक न्यायालय के फैसले से काफी अक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, यहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। विशेष अदालत के आस-पास से समर्थकों को हटाया जा रहा है। इसी बीच एक समर्थक ने जयललिता के घर के बाहर आत्मदाह का प्रयत्तन किया।
जयललिता के अलावा इस मामले में शशिकला नटराजन, इलावरासी और सुधाकरन हैं। शशिकला जयललिता की करीबी हैं और इलावरासी शशिकला के रिश्तेदार हैं। वहीं इस मामले में चौथे आरोपी शशिकला के भतीजे सुधाकरन को जललिता ने कभी गोद लिया था, जो अब अलग हो चुके हैं।
इनके पास 66 करोड़ से अधिक सम्पत्ति है। जयललिता पर यह मामल अठारह साल पहले 1997 से दर्ज किया गया था। इस मामले को वर्ष 2003 में उच्चतम न्यायालय ने उस समय बेंगलूर की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जब द्रमुक के नेता के। अन्बझगन ने याचिका दायर करके तमिलनाडु में निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जाहिर किया था। उस समय राज्य में जयललिता की सरकार थी।