आम बजट : इनकम टैक्स में दी राहत, होम लोन में टैक्स छूट की सीमा बढ़ी

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नई दिल्ली | मोदी सरकार के पहले आम बजट (2014-15) में आयकर दाताओं को राहत मिली है। सरकार ने आम बजट में आयकर दाताओं को टैक्स में छूट का ऐलान किया है। आम कर दाताओं को टैक्स में 50 हजार रुपये की छूट दी गई है। इससे पहले मौजूद कर छूट सीमा 2 लाख रुपये थी जो इस बजट में बढ़कर ढाई लाख हो गई है। होम लोन के 2 लाख रूपये तक के ब्याज पर कर छूट दी गई जो फिलहाल 1.5 लाख रुपये है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। दूसरी तरफ सेक्शन 80 सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी गई है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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