उच्चतम न्यायालय ने 27 जून तक बढ़ाई तेजपाल की जमानत

नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने तहलका पत्रिका के संपादक और अपनी सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत 27 जून तक बढ़ा दी है।
अदालत ने यह तारीख इसलिए आगे बढ़ाई है कि वह अपनी मां के निधन पर होने वाले संस्कारों को पूरा कर सकें।
न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ तेजपाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने पर गोवा सरकार की आपत्ति खारिज कर दी।इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने 19 मई को तेजपाल को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह अपनी मां के अंतिम संस्कारों में हिस्सा ले सकें।
गौरतलब है कि तेजपाल को पिछले साल सात-आठ नवंबर को तहलका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी जमानत छह हफ्ते के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपनी मां के निधन के बाद होने वाले संस्कारों में हिस्सा ले सकें।