नई दिल्ली | हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में भारत इटली की एक अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगा जिसके तहत भारत पर अगस्तावेस्टलैंड की 2360 करोड़ रूपये की राशि की बैंक गारंटी को भुनाए जाने से रोक लगा दी गई थी।
अगस्तावेस्टलैंड के साथ 3,600 करोड़ रुपये का वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा भारत ने रद्द कर दिया था और उस पर (कंपनी पर) जुर्माना लगाए जाने के तहत 2360 करोड़ रूपये की राशि की बैंक गारंटी को भुनाना चाहता था।
रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इटली की अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने एक अपील दायर करने का फैसला किया है। भारत अपने यहां के बैंकों में जमा की गई 240 करोड़ रूपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुका है। लेकिन इटली के बैंकों में जमा बैंक गारंटी उसे अभी हासिल करनी है।
मिलान में एक इतालवी अदालत ने कल अगस्तावेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेकानिका की वह अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमे उसने भारत को 2,360 करोड़ रुपये (27.8 करोड़ यूरो) की बैंक गारंटी भुनाने से रोकने की मांग की है। एक बयान में फिनमेकानिका ने कहा कि अदालत ने फिनमेकानिका ग्रुप की कंपनियों के आग्रह को विचारार्थ स्वीकार कर लिया जिसके साथ ही करार के कथित उल्लंघन के बारे में की गई शिकायतों की अस्पष्टता के चलते भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा गारंटी का साफ तौर पर अनुचित तरीके से लागू किया जाना जाहिर होता है।
हेलीकॉप्टर घोटाला: इतालवी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगा भारत
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Updated : 2014-03-18T05:30:00+05:30
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