दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
गोहद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.सी. मिश्रा थपलियाल ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी जसवंत पुत्र धनीराम अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम अगोरा थाना सिविल लाइन दतिया को धारा 376 (2) (6), 366, 342, 506 बी भारतीय दण्ड विधान का दोषी मानते हुए क्रमश: 10 वर्ष एवं 12,000 रुपए के अर्थदण्ड, पांच वर्ष, 3000 अर्थदण्ड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड जमा होने पर फरियादी को 14,000 रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है। इस मामले के सह आरोपी हल्के, पप्पू उर्फ पानसिंह पुत्रगण शिवदयाल अहिरवार निवासी कांवर थाना जिगना जिला दतिया विचारण के दौरान फरार हो गए थे।
अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर ने बताया कि फरियादी ने थाना मौ में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया था कि 26 अपै्रल 2010 को शाम करीब 6 बजे वह अपने पति छुन्नालाल के साथ मौ से बाजार करके अपने गांव गुमारा जा रही थी। गांव स्याहीपुरा के रास्ते में एक मारुति आई, जिसमें चार लोग बैठे थे, जिन्होंने हम दोनों से मारुमि में बैठने को कहा।
पति ने मना किया तो आरोपियों ने जबरदस्ती मारुति में बिठा लिया और जंगल की ओर लेकर गए, जहां मेरे पति को नशीली गोलियां खिला दीं, जिसस वे बेहोश हो गए। मेरी गोदी में डेढ़ साल का बच्चा भी था।
आरोपियों ने छाती पर कट्टा अड़ाकर मुझे बंधक बनाकर जंगल में मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सुबह मारुति से गांव के पास छोड़ गए। आरोपियों में से एक को मेरे पति ने पहचान लिया, जो ग्राम स्याही का राजवीर था। फरियादी महिला की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 31/10 धारा 342, 366, 376, 506 बी 34 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस मामले के पूर्ण अनुसंधान के बाद आज न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।