दुष्कर्म के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

शादी का झांसा देकर चार वर्ष तक करता रहा दुष्कर्म

मुरैना | चार वर्षों तक एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश वर्मा ने पांच वर्ष के कारावास के साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुलश्रेष्ठ एडवोकेट ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जून 2008 से 26 जून 2012 तक रवि शर्मा निवासी सुभाष नगर मुरैना पीडि़ता के साथ शादी का झांसा देकर एमएस सड़क बैरियर चौराहे स्थित कैलादेवी लॉज में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा। जब युवती की शादी दिल्ली में एक युवक से हो गई तो 15 दिन बाद ही रवि शर्मा दिल्ली पहुॅच गया और शादी करने के नाम पर युवती को इंदौर ले गया। इंदौर में भी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा वायदे के मुताबिक जब शादी नहीं की तो युवती ने इंदौर में दुष्कर्म एवं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रवि के पिता दिनेश शर्मा मॉ मुन्नी शर्मा निवासी सुभाष नगर तथा ममेरे भाई रामवीर व मनोज शर्मा निवासी गांधी कॉलोनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया।
इंदौर पुलिस ने शून्य पर किये दुष्कर्म के मामले को सिविल लाईन मुरैना पुलिस को जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री वर्मा की अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी करते हुए रवि शर्मा को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।

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