नई दिल्ली। राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। भारती पर युगांडा की दो लड़कियों का जबरन मेडिकल करवाने और परेशान करने का आरोप है।
इस मामले में दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अगर बुलाया जाएगा तो वे अपना पक्ष जरूर रखेंगे। साथ ही सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती। इससे पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमनाथ का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है।
इससे पहले सोमनाथ भारती की ओर से खिड़की एक्सटेंशन में की गई छापेमारी की कार्रवाई में युगांडा की चार महिलाओं ने शिकायत की थी कि मंत्री अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्हें जबरन सरकारी अस्पताल में ले गए और वहां उनका मेडिकल टेस्ट कराया।
इन महिलाओं पर किए गए परीक्षण में ड्रग्स की मात्रा नहीं मिली थी।
सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
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Updated : 2014-01-19T05:30:00+05:30
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