आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को राहत

आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को राहत
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एआईडीएमके प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को एक बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले से विशेष लोक अभियोजक(एसपीपी) जी भवानी सिंह को हटाने का कर्नाटक सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है।
कर्नाटक सरकार के फैसले को ‘गलत भावना से लिया गया फैसला’ करार देते हुए न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एस.ए बोबड़े की बेंच ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और राज्य सरकार से कानून के अनुसार, विशेष सुनवाई न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार करने के लिए भी कहा।
न्यायालय ने कहा ‘कार्यकाल में वृद्धि कानून के अनुसार और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से की जा सकती है।’ साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि नीचली अदालत के रिकॉर्ड्स करीब 33,000 पन्नों के हैं और गवाहों के बयान दर्ज करने का काम भी पूरा हो चुका है।
25 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने मामले में एसपीपी सिंह की नियुक्ति और उन्हें हटाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने सुनवाई न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के जयललिता के आग्रह पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आज ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 

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