इशरत मामला: पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पी.पी. पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि "सर्वोच्च न्यायालय अपराधियों के लिए जैसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है।" पांडेय इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांडेय की याचिका खारिज करते हुए कहा, "पूर्व में आप एक भगोड़े भी रहे हैं। आपका कृत्य आपको अंतरिम जमानत से वंचित करता है।"
वरिष्ठ वकील जसपाल सिंह ने जब कुछ कहना चाहा तो न्यायमूर्ति चौहान ने कहा, "मैं शपथ लेकर यह कह सकता हूं कि हम पांच प्रतिशत समय भी आम आदमी को नहीं दे पा रहे हैं। वरिष्ठ वकील और अपराधी अधिकांश समय ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपराधियों का जैसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है।"
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