नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने सीबीआई के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने एवं जांच एजेंसी को अधिक स्वायत्तता दिलाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया।
केंद्र सरकार ने बंद लिफाफे में 40 पृष्ठों से अधिक का हलफनामा दायर किया, जिसमें जांच एजेंसी के निदेशक की नियुक्ति, तीन सदस्यीय कालेजियम द्वारा किये जाने के प्रावधान का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है।
केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद न्यायालय परिसर में इस मामले के याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का जिम्मा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कालेजियम को सौंपने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सीबीआई को अधिक से अधिक स्वायत्तता दिलाने के उपायों का विस्तृत उल्लेख किया है। इन उपायों के लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित किया गया था, जिनकी सिफारिशों को पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने मंजूरी दी थी।
सीबीआई की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर
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Updated : 2013-07-03T05:30:00+05:30
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