नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायलय ने आज 1984 सिख विरोधी दंगो से जुडी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करने से मामला निचली अदालत में चलता रहेगा।
याचिका में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान छह लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हत्याओं से जुड़े मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने याचिका दाखिल की थी।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने 29 अप्रैल को फैसला टाल दिया था और कहा था कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है। अदालत ने 24 मई को एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके पहने दंगा पीड़ित के वकील ने कुमार और सहआरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का अतिरिक्त आरोप तय किए जाने की मांग की थी। शिकायतकर्ता शीला कौर ने भी उच्च न्यायालय से अपील की और मामले में कुमार तथा चार अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का आरोप लगाए जाने की मांग की। कुमार के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि किसी गवाह ने यह आरोप नहीं लगाया कि नेता ने अन्य के साथ अपराध को अंजाम देने के लिए साजिश की थी।
सिख विरोधी दंगे : सज्जन कुमार की याचिका खारिज
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Updated : 2013-07-16T05:30:00+05:30
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