इशरतजहां मुठभेड़: सीबीआई 4 जुलाई को दायर करेगी आरोप पत्र

इशरतजहां मुठभेड़: सीबीआई 4 जुलाई को दायर करेगी आरोप पत्र
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नई दिल्ली | इशरत जहां मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गुरुवार को प्रारम्भिक आरोप-पत्र दार करेगा। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा कि इसमें घटना में सीधे तौर पर शामिल लोगों के नाम होंगे, न कि इसका षड्यंत्र करने वालों के। सीबीआई मुख्यालय में पर्यावरणीय प्रशिक्षण पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिन्हा ने कहा, "हमने गुजरात उच्च न्यायालय में आश्वासन दिया है कि हम आरोप-पत्र चार जुलाई तक दाखिल कर देंगे। हम इस पर कायम रहेंगे।" उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र सरकार तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को अधिक सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। गौरतलब है कि मुम्बई की कॉलेज छात्रा इशरत जहां, प्रणेश गोपीनाथ पिल्लई, अहमद अली तथा जीशान जौहर को गुजरात पुलिस ने वर्ष 2004 में मुठभेड़ में मार डाला था। सीबीआई ने इशरत जहां मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार से पूछताछ की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रारम्भिक आरोप-पत्र में साजिशकर्ता के रूप में उनका नाम शामिल करने की उम्मीद नहीं है। जब यह मुठभेड़ हुई थी, उस वक्त कुमार गुजरात में आईबी से जुड़े थे।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ को लेकर साजिश की अब भी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उसकी मंजूरी लेनी होगी। मंत्रालय ने सीबीआई के उस दावे को लेकर भी संदेह जताया है, जिसमें उसने मुठभेड़ की साजिश में कुमार के शामिल होने को लेकर सबूत होने की बात कही है। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (सीबीआई) का कहना है कि इशरत जहां मुठभेड़ फर्जी नहीं था और इसे सीबीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया था। 

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