नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत आज वर्ष 1984 के सिख दंगों के मामले में उस याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है, जिसमें दंगों के एक पीड़ित ने मांग की है कि सीबीआई उस मामले की जांच फिर से करे, जिसमें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी गई है।
यह मामला दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे चुकी है। पीड़ित ने अपनी याचिका में सीबीआई के इसी फैसले का विरोध किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने सीबीआई और पीड़ित की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले दिनों अपना फैसला 10 अप्रैल यानी आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई के अभियोजक संजय कुमार ने पीड़ित की याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 नवंबर, 1984 को टाइटलर उत्तरी दिल्ली के गुरुद्वारा पुलबंगश के पास मौजूद नहीं थे, जहां दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि घटना के समय टाइटलर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास पर थे। अभियोजक ने कहा कि सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश पर मामले में फिर से जांच की, लेकिन उसे टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।
सिख विरोधी दंगे में टाइटलर पर फैसला आज
X
X
Updated : 2013-04-10T05:30:00+05:30
Next Story
© 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved.
Designed by Hocalwire