भिण्ड। गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में गत 27 मई को पप्पू उर्फ महेश तोमर निवासी छीमका की हत्या करने वाले आरोपीगण लल्ला सिंह पुत्र रामसिंह तोमर, शिंबूसिंह तोमर पुत्र भंवर सिंह तोमर, जयपाल सिंह पुत्र पुल्लू सिंह तोमर, ऊषाबाई पत्नी इंदल सिंह तोमर, रायसिंह पुत्र गरसिंह तोमर, मुनेश पुत्र इंदल सिंह तोमर, नीलम पत्नी शिंबूसिंह तोमर, दशराथ सिंह पुत्र हुकुम सिंह तोमर, संदीप सिंह पुत्र जयपाल सिंह तोमर निवासीगण छीमका थाना गोहद चौराहा एवं मोनूसिंह पुत्र अमर सिंह भदौरिया निवासी गोहद चौराहा जो थाना गोहद चौराहा के उक्त घटना में अपराध क्र. 130/13 धारा 302, 147, 148, 149, भादवि के आरोपी हैं। उक्त आरोपी घटना दिनांक से फरार होने के कारण न्यायालय जेएमएफसी गोहद द्वारा न्यायालय में हाजिर होने हेतु 30 दिवस का समय दिया जाकर धारा 82 जा.फौ. के अंतर्गत उदघोषणा तीन दिसंबर 13 को जारी की गई है। यदि उक्त आरोपीगण निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी चल-अचल (जमीन, मकान) संपत्ति न्यायालय द्वारा कुर्क करा दी जाएगी।
हत्या के फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्ति होगी कुर्क
Updated : 2013-12-06T05:30:00+05:30
Next Story
© 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved.
Designed by Hocalwire