नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने पीड़ित के पिता से इस मामले में किशोर अपराधी की संलिप्तता बताने वाले बयान का हिस्सा नत्थी करने को कहा है।
इस संबंध में पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नाबालिग मुजरिम का जुर्म जब बड़े लोगों से भी ज्यादा संगीन है तो उसे सजा कम क्यों? ज्योति के माता-पिता ने कहा है कि ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कवच ठीक नहीं है। उस घटना के बाद भी ऐसे गंभीर और अमानवीय कृत्यों में नाबालिगों की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए नाबालिग के खिलाफ सामान्य आपराधिक मामला चलाए जाने को लेकर पीड़िता के माता-पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि इस मामले के अन्य दोषी लोगों को साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
दिल्ली गैंगरेप मामला : उच्चतम न्यायालय का केन्द्र को नोटिस
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Updated : 2013-12-02T05:30:00+05:30
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