भारत-पाकिस्तान के बीच वीजा समझौते पर हस्ताक्षर

भारत-पाकिस्तान के बीच वीजा समझौते पर हस्ताक्षर
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इस्लामाबाद | भारत और पाकिस्तान ने आज बहुप्रतीक्षित उ$img_titleदार वीजा समझौते पर दस्तखत कर दिए जिसमें पहली बार सामूहिक पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा, व्यवसायियों के लिए अलग से वीजा और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को देश पहुंचने पर वीजा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस समझौते पर भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा और पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने हस्ताक्षर किए। नई वीजा नीति में दोनों देशों के लोगों पर लागू प्रतिबंधों को आसान कर दिया गया है। अधिकतम छह महीनों के लिए एक एकल प्रवेश विजिटर वीजा होगा, लेकिन प्रवास एक बार में तीन महीनों और पांच स्थानों से अधिक का नहीं हो सकता (फिलहाल प्रवास तीन स्थानों तक सीमित है)। एक बयान में कहा गया है कि बिजनेस वीजा को विजिटर वीजा से अलग कर दिया गया है। एक नई श्रेणी के तहत वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से ऊपर) के लिए, एक-दूसरे देशों के पति-पत्नियों के लिए तथा माता-पिता के साथ आने वाले 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पांच अलग-अलग स्थानों के लिए कई प्रविष्टियों के साथ विजिटर वीजा दो वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। नई नीति के तहत पारगमन वीजा भी अब 72 घंटे के बदले 36 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक और भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा नई वीजा नीति के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा का पाकिस्तान दौरा कल खत्म हो रहा है।

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