पोर्न एमएमएस भेजने पर होगी सजा और जुर्माना भी
नई दिल्ली। मोबाइल पर बढ रही आपराधिक गतिविधियों के मद्दे नजर केन्द्र सरकार अब इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहिबिशन)एक्ट 1986 में संशोधन पर विचार कर रही है। अश्लील एसएमएस भेजने वालों पर लगाम कसने के लिए केन्द्र सरकार यह कदम उठाने जा रही है। इस तरह की हरकत करने वालों को तीन साल की जेल हो सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कानून में संशोधन का सुझाव दिया है। अगर सुझाव पर मुहर लग गई तो अश्लील एसएमएस भेजने वालों पर एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही तीन साल की सजा हो सकती है। फिलहाल 2000 जुर्माना और दो साल कैद का प्रावधान है। स्मार्ट फोन, कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेज के उपयोग करने के कारण सरकार 26 साल में पहली बार इसमें इलेक्ट्रोनिक कंटेट को शामिल करने जा रही है।
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